जनमत हिन्दी। नगर परिषद कैमोर द्वारा हत्यारे अकरम के परिवार को भवन निर्माण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 14 नवंबर को सीएमओ के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे , आरोपियों के परिवार जनों द्वारा भवन निर्माण संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए इस पर सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किया गया था एवं नोटिस में यह लेख था कि अवैध निर्माण स्वयं हटा लिया जावे अन्यथा 1 दिसंबर को नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माणध्वस्त कर दिया जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आरोपियों के परिवार जनों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 28 नवम्बर को अपने आदेश में 15 दिन का स्थगन आदेश एवं अपने आदेश में है उल्लेखित किया कि यदि याचिका कर्ताओं को अन्य किसी न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं मिलता तो 28 नवंबर से 15 दिन की अवधि पश्चात नगर परिषद अवैध निर्माण को गिरा सकती है, एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध याचिका करता ने डिविजनल बेंच में अपील प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई के बाद डिविजनल बेंच द्वारा अपील खारिज कर दी गई।
कैमोर भाजपा नेता हत्याकांड मामला: आरोपियों के अवैध निर्माण हटाने का रास्ता साफ, अपील खारिज












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