आदतन अपराधी का जिलाबदर: 6 महीने तक जिले कि राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश, एसपी के प्रतिवेदन पर डीएम ने की कार्रवाई

जनमत हिन्दी। कटनी के जिला दंडाधिकारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के रामनिवास सिंह वार्ड निवासी शिशिर पिता गणेश सिंह के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आगामी 6 महीने की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जिला बदर की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। प्रतिवेदन के अनुसार शिशिर सिंह एक आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ अब तक प्राणघातक हमला करना, गाली-गलौज करना, मारपीट करना, आमजन को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाना, जातिगत रूप से अपमानित करना जैसे 6 अपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस द्वारा शिशिर के खिलाफ कई बार वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैं, बावजूद इसके आदतन अपराधी के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी कलेक्टर आशीष तवारी ने आदतन अपराधी शिशिर सिंह को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं,  समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया है।

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