जनमत हिन्दी। कटनी जिले में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि मामले में विलंब स्वीकार्य नहीं है तथा संबंधित विभाग निर्धारित समयावधि में अपना जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
यह जनहित याचिका कटनी के समाजसेवी दिव्यांशु (अंशु) मिश्रा द्वारा कटनी निवासी अधिवक्ता योगेश सोनी और अधिवक्ता आर्यन उरमलिया के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। याचिका में कहा गया है कि कटनी प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक, खनिज और व्यापारिक जिला होने के साथ-साथ देश का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। इसके बावजूद जिले में आज तक पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण जिले के हजारों नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जबलपुर, सतना या अन्य जिलों की यात्रा करनी पड़ती है।याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि इस स्थिति से विशेष रूप से छात्र-छात्राओं, विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अत्यधिक आर्थिक, मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति समान रूप से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता के संवैधानिक सिद्धांतों के भी विपरीत है। याचिका में यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष रखा गया कि इस संबंध में पूर्व में केंद्र सरकार को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही क्षेत्र के सांसद द्वारा भी विदेश मंत्रालय को कटनी में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने के लिए पत्र लिखकर मांग की गई थी, किन्तु अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से मामले पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए। अब इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई केंद्र सरकार का जवाब प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी।याचिकाकर्ता दिव्यांशु मिश्रा अंशु का कहना है कि कटनी जैसे तेजी से विकसित हो रहे घनी आबादी वाले जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना समय की आवश्यकता है। इससे जिले के लाखों नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा तथा उन्हें पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।



































































































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