जनमत हिन्दी। कटनी नगर पालिक निगम द्वारा स्वीकृत कॉलोनी लेआउट में सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण किए जाने के मामले में निगम प्रशासन द्वार सख्त कार्रवाई करते हुए जालपा देवी वार्ड निवासी कॉलोनाइजर नीलेश कुमार चौदहा पिता गोपाल दास चौदहा के खिलाफ मंगलवार एनकेजे थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय उपयंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह द्वारा थाना एनकेजे में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम क्षेत्रांतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित ग्राम खिरहनी की भूमि खसरा नंबर 1368/1 पर वर्ष 2003 में कॉलोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई थी। स्वीकृत अभिन्यास में लगभग 4400 वर्गफुट भूमि पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की गई थी। जांच में पाया गया कि संबंधित कॉलोनाइजर द्वारा स्वीकृत लेआउट के विपरीत आरक्षित भूमि पर चार भवनों का निर्माण अवैध रूप से कर लिया गया है। इनमें से ब्लॉक सी में दो भवनों के भूखंडों भूखंड क्रमांक एक और दो का विक्रय वर्ष 2006 में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया, जबकि ब्लॉक बी में बने शेष दो भवन अभी भी कॉलोनाइजर के आधिपत्य में बताए गए हैं।नगर निगम ने इस कृत्य को स्वीकृत कॉलोनी लेआउट और सार्वजनिक हित के विपरीत मानते हुए इसे मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध मानकर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एक्शन मोड में नगर निगम: स्वीकृत लेआउट से छेड़छाड़, कॉलोनाइजर पर एफआईआर



































































































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