रपटा नाले से हटा अतिक्रमण: कलेक्टर न्यायालय से अपील खारिज, जिला प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई

जनमत हिन्दी। कटनी जिले के खिरहनी क्षेत्र स्थित रपटा नाला पर नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ बिल्डर प्रवीण बजाज उर्फ पप्पू की ओर से बनाए गए अवैध बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया। बाउंड्रीवाल नाले की भूमि पर अवैध रूप से खड़ा किया गया था, जिससे नाले का प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो रहा था। एसडीएम न्यायालय ने 16 अगस्त 2024 को निर्माण हटाने के आदेश दिए थे, जिन्हें बाद में कलेक्टर न्यायालय ने सही ठहराते हुए बिल्डर की अपील खारिज कर दी थी।  जांच में सामने आया कि 1907-08 के मिसल अभिलेख में खसरा नंबर 442 शासकीय पानी मद और नाले के रूप में दर्ज था। कलेक्टर न्यायालय ने आदेश दिया था कि अवैध निर्माण हटाने के साथ-साथ भूमि के निजी नाम पर दर्ज होने की प्रक्रिया की 15 दिनों के अंदर जांच की जाए। हालांकि, दो महीने बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई।  जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत राज्य स्तरीय निर्देशों के बाद सोमवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मौके पर 12 सदस्यीय टीम मौजूद थी, जिसमें तहसीलदार अजीत तिवारी, संदीप सिंह, नायब तहसीलदार साक्षी शुक्ला, अनामिका तिवारी और ब्रजेश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी और भारी पुलिस बल शामिल था।  प्रशासन की इस कार्रवाई से नाले की स्वच्छता और जल प्रवाह सुनिश्चित होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल स्रोतों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

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