कटनी में आदतन अपराधी पर सख्ती: पांच महीने तक देनी होगी थाने में हाजिरी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जनमत हिन्दी। कटनी के जिला दंडाधिकारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कैमोर थाना क्षेत्र के अमरैयापार निवासी सद्दाम खान पिता अनवर खान के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 5 महीने तक प्रतिमाह की 1 और 16 तारीख को पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टअर ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। प्रतिवेदन के अनुसार सद्दाम खान के खिलाफ वर्ष 2014 से अब तक 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें हत्या के प्रयास से मारपीट करना, अवैध रूप से हथियार रखना, दंगा करना, शासन के आदेशों का उल्लंघन करना जैसे अपराध शामिल है। साथ ही सद्दाम साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काकर उत्तेजित कर लड़ाई झगड़ा करता है, जिससे लोगों में सद्भाव बिगड़ने की संभावना रहती है। पुलिस द्वारा सद्दाम के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। लेकिन आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। सद्दाम द्वारा आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नेे वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 5 महीने तक कैमोर थाने में में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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