विस्टा सेल्स पर 21.79 करोड़ का जुर्माना: रेत के स्टॉक में 1.16 लाख घनमीटर का मिला अंतर, कलेक्टर ने की कार्रवाई

जनमत हिन्दी। खनिज रेत के भंडारण और परिवहन में अनियमितता के मामले में कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई सेंड पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर भौतिक सत्यापन में मिले रेत स्टॉक के बीच 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर के अंतर के आधार पर की गई।
प्रकरण के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 को तहसील बड़वारा के ग्राम गुड़ाकला स्थित खसरा क्रमांक 137, 200, रकबा 1.65 हेक्टेयर में मेसर्स विस्टा सेल्स के खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्थल का खनिज निरीक्षक ने निरीक्षण किया था। भौतिक सत्यापन में मौके पर करीब 1,990 घनमीटर रेत मिली, जबकि 30 सितंबर 2023 की रात तक सेंड पोर्टल पर 1 लाख 18 हजार 244.68 घनमीटर स्टॉक दर्ज था।
इस तरह पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर मिले स्टॉक के बीच 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर रेत का अंतर पाया गया।
कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान विस्टा सेल्स की ओर से मापन प्रक्रिया और अवैध परिवहन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर सवाल उठाए गए। बचाव पक्ष ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी वाहन की जब्ती या विशिष्ट अवैध परिवहन का साक्ष्य नहीं पाया गया।
इस पर कलेक्टर न्यायालय ने कहा कि निरीक्षण से पहले परिवहन होने की स्थिति में मौके पर वाहन की जब्ती आवश्यक नहीं है। न्यायालय के समक्ष विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इतनी बड़ी मात्रा में रेत स्टॉक के अंतर का कोई विश्वसनीय एवं विधिसम्मत दस्तावेजी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर रेत पर 125 रुपये प्रति घनमीटर की रॉयल्टी के अनुसार 1 करोड़ 45 लाख 31 हजार 835 रुपये की रॉयल्टी निर्धारित की। इसके 15 गुना के आधार पर 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की अर्थशास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही अधिरोपित शास्ति जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 19 के तहत बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन पर रॉयल्टी की 15 गुना अर्थशास्ति का प्रावधान है।

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