जनमत हिन्दी। कटनी शहर में बगैर अनुमति प्लाटिंग करने और अवैध कॉलोनी बनाने पर नगर निगम अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। नगर निगम में दो दिन में अवैध कॉलोनी बनाने वाले तीन कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बनाने वालों में हड़कंप मच गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में बिना अनुमति प्लॉटिंग करने, अवैध कॉलोनी विकसित कर भूखंडों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर भूखंड बेचने, कॉलोनी विकसित करने के मामले में कुठला निवासी कॉलोनाइजर शुभम साहू पिता लखन साहू के खिलाफ माधव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वैदिक हाईट के सामने पटवारी हल्का नंबर 38 मौजा ग्राम अमकुही राजस्व निरीक्षक मंडल मुड़वारा स्थित भूमि के खसरा नंबर की भूमि पर बगैर अनुमति के प्लॉटिंग की गई। नगर निगम की शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किए बिना, कॉलोनी का संपूर्ण विकास किए बिना ही भूखंडों का विक्रय किया गया। विकास और निर्माण संबंधी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं किए जाने से नगर निगम एवं शासन को लाखों रूपए की राजस्व की क्षति होने की बात भी शिकायत में कही गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा वीर सावरकर वार्ड में करीब 1.50 एकड़ भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के सड़क निर्माण, डस्ट डालकर भूखंडों का विभाजन और कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत पर जांच की गई। जांच में भूमि स्वामी अजय कुशवाहा, अनिल कुशवाहा द्वारा लगभग 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर भूखंडों का विभाजन और विक्रय किए जाने की स्थिति सामने आई। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम और मध्य प्रदेश कॉलोनी विकास नियमों के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने कोतवाली थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआ दर्ज कर ली है। इसी तरह राजीव गांधी वार्ड अंतर्गत 0.456 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के भूखंडों का विभाजन कर कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया। निगम की जांच में भूखंडों के विक्रय के साथ-साथ बिना अनुमति सड़क के निर्माण कराया जाना पाया गया। इस मामले में नगर निगम की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड निवासी सुधीर कुमार जैन के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस द्वारा सभी प्रकरणों की विवेचना शुरू कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने कहा है कि नगर निगम सीमा में बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने, अवैध प्लाटिंग करने, भूखंडों का विक्रय करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, आवश्यक अनुमतियां, रेरा पंजीकरण अवश्य जांचें। उन्होने कहा है कि अवैध कॉलोनियों के झांसे में आने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि जानकारी नगर निगम को दें।
अवैध कॉलोनियों पर एक्शन मोड में नगर निगम: दो दिन में तीन कॉलोनाइजरों पर FIR, मचा हड़कंप


































































































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