भाजपा नेता हत्याकांड: आरोपी के परिजनों को नहीं मिली हाइकोर्ट से राहत, दस्तावेज नहीं दिखाने पर होगा बुलडोजर एक्शन

जनमत हिन्दी। कैमोर थाना क्षेत्र में हुई भाजपा नेता की हत्या के मामले के आरोपी के परिजनों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल कैमोर नगर परिषद द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी अकरम के परिवार को नोटिस भेजा गया था, जिसमें 14 नवंबर तक दस्तावेजों सहित नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। दस्तावेज संतुष्ट कारक नहीं होने पर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई का उल्लेख नगर परिषद कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में दिया गया था, 14 नवम्बर की अवधि पूरी हो रही है। इसके पूर्व आरोपी के परिवार जनों ने उच्च न्यायालय की शरण ली और कार्रवाई पर स्थगन की मांग की। न्यायालय ने नगर परिषद के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश पारित करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अकरम का घर इकरारनामें के आधार पर आदिवासी भूमि पर बना है, नगर परिषद कैमोर की अनुमति भी नहीं है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *