जनमत हिन्दी। छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई दुखद मृत्यु के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के क्रय, विक्रय,संधारण और वितरण को पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए औषधि निरीक्षक और फार्मासिस्टों को केमिस्टों और दवा दुकानों की जांच कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप को जप्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश के पालन में दवा दुकानों की जांच में कोल्ड्रिफ कफ सिरप नहीं पाई गई। औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे ने बताया कि जांच के समय क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफेरिन एफडीसी की अन्य दवाईयां पाई गई है। एहतियातन इनका क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया और इन फिक्स डोज कंबिनेशन की दवाईयां तत्काल कंपनियों को वापस करने के लिए निर्देशित किया गया। औषधि नियंत्रक भोपाल द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार दवा विक्रेताओं को बताया गया गया कि एफडीसी 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इन दवाइयों का विक्रय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के पर्चे के बिना नहीं किया जाए। सभी दवा विक्रेताओं को दवा विक्रेता संघ केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोशिएशन के माध्यम से पत्र जारी कर अवगत कराने कहा गया है।कलेक्टर के निर्देशानुसार रविवार को औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय औषधि भंडार में पदस्थ फार्मासिस्ट प्रियंका यादव और दीपक यादव के साथ कोल्ड्रिफ कफ सिरप के संबंध में जिला अस्पताल के सामने स्थित शर्मा मेडिकोज, गोपाल मेडिकल स्टोर्स, एमजीएम हॉस्पिटल स्थित मेडिकल स्टोर, खिरहनी स्थित कन्हैया मेडिकोज, अभिषेक केमिस्ट, हिंद मेडिकोल, चांडक चौक स्थित न्यू कुशवाहा मेडिकल स्टोर्स, दुर्गा मेडिकोज की जांच की गई। जांच के समय दुकान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल नहीं पाई गई।
कलेक्टर का ताबड़तोड़ एक्शन: हर मेडिकल स्टोर की जांच, कोल्ड्रिफ सिरप जप्त करने के आदेश












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