जनमत हिन्दी। कटनी नगर निगम सीमांतर्गत सक्षम अधिकारी, विभाग की अनुमति के बिना ही कृषि प्रयोजन की भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर, आरसीसी रोड बनाकर, पानी की टंकी और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराने, प्लॉट काटकर लगभग 20 अलग-अलग व्यक्तियों को विधि विरुद्ध रुप से विक्रय कर करोड़ों रुपयों का अवैध लाभ प्राप्त करने पर माधवनगर निवासी सुशील मोटवानी पिता सुंदर दास मोटवानी के खिलाफ नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा के तहत सोमवार को माधवनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार और सक्षम अधिकारी के निर्देश पर रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड के उपयंत्री जेपी सिंह बघेल द्वारा दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार सुशील मोटवानी द्वारा नगर निगम सीमांतर्गत रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड ग्राम पड़रवारा की 6.2000 हेक्टर पर सक्षम अधिकारी, विभाग की अनुमति के बिना अवैध प्लाटिंग कर, आरसीसी रोड बनाकर, पानी की टंकी, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध कालोनाईजर द्वारा स्थल पर प्लॉट काटकर लगभग 20 अलग-अलग व्यक्तियों को विधि विरुद्ध रुप से विक्रय कर करोड़ों रुपयों का अवैध लाभ अर्जित किया गया है। सुशील मोटवानी द्वारा विक्रय की गई उक्त भूमि के 20 व्यक्तियों के विवरण की सूची, विक्रय पत्रों और खसरा पाँचसाला की प्रमाणित प्रति शिकायत पत्र के साथ संलग्न की गई है। जो वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि कृषि भूमि दर्ज है, जिसमें भूमि स्वामी सुशील मोटवानी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी, विभाग की अनुमति और नगर पालिक निगम सहित नगर ग्राम निवेश से बिना ले-आऊट नक्शा स्वीकृत कराए, निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, कृषि भूमि में गैर कृषि प्रयोजन के लिए रोड रास्ता का अवैध निर्माण कार्य किया गया है और प्लॉट विक्रय का कार्य किया गया है। सुशील मोटवानी द्वारा नियमानुसार कॉलोनाइजर लाईसेंस लिए बिना, कॉलोनी का संपूर्ण विकास किए बिना और विकास निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। जिस पर नगर निगम द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग: आरसीसी रोड, टंकी और बाउंड्री वॉल का अवैध निर्माण, कमिश्नर के निर्देश पर दर्ज कराई गई एफआईआर












Leave a Reply